दिल्ली HC का बड़ा फैसला: EWS छात्रा को स्कूल से नहीं निकाल सकता मैनेजमेंट, 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू नियम का दिया हवाला

दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के तहत स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता। अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की 13 साल 6 महीने की छात्रा को अपनी आठवीं कक्षा की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है।

मामला एक छात्रा से जुड़ा है, जो वर्ष 2016 से स्कूल में पढ़ रही थी। छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल की कार्रवाई को चुनौती दी थी। छात्रा के अनुसार, वह 6 जुलाई को स्कूल नहीं गई थी और उस दिन की परीक्षा भी नहीं दे सकी थी। उसका कहना था कि 11वीं कक्षा के दो छात्रों ने उसे स्कूल नहीं जाने के लिए मना लिया था।

14 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर कोर्ट की अहम टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के नियम 37(1)(b) का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान में जुर्माना, निष्कासन और निलंबन जैसे अनुशासनात्मक कदम 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के छात्रों के संबंध में निर्धारित किए गए हैं।

कोर्ट ने पाया कि संबंधित छात्रा की उम्र अभी 13 साल 6 महीने है। ऐसे में अदालत के प्रथम दृष्टया मत में स्कूल की ओर से की गई कार्रवाई नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

EWS छात्रा को आठवीं की पढ़ाई जारी रखने का आदेश

हाई कोर्ट ने छात्रा को राहत देते हुए स्कूल को निर्देश दिया कि वह छात्रा को कक्षा आठवीं की पढ़ाई जारी रखने दे। अदालत ने इस मामले में छात्रा की उम्र और लागू स्कूल शिक्षा नियमों को महत्वपूर्ण माना।

यह फैसला उन अभिभावकों और छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके बच्चों के खिलाफ स्कूलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। हालांकि, यह एक विशेष मामले में दिया गया अंतरिम आदेश है और मामले की आगे की सुनवाई में अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है।

क्या है पूरे मामले का सार?

  • छात्रा: EWS श्रेणी की 13.5 वर्षीय छात्रा
  • कक्षा: आठवीं
  • विवाद: स्कूल से निकाले जाने की कार्रवाई
  • हाई कोर्ट का रुख: 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियम 37(1)(b) के तहत इस तरह निष्कासित नहीं किया जा सकता
  • आदेश: छात्रा को आठवीं की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति
  • मुख्य आधार: दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम और छात्रा की उम्र

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