नई दिल्ली (Action Bharat) | केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए टोल छूट वाले FASTag के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 2 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं। अब पात्र दिव्यांगजनों को हर साल FASTag का नवीनीकरण नहीं कराना होगा।
नई व्यवस्था में FASTag की वैधता दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर तय होगी। 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लाभार्थियों का छूट वाला FASTag 5 साल और 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लाभार्थियों का FASTag 3 साल तक वैध रहेगा।
यह सुविधा उन वाहनों के लिए लागू है जो शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हों या जिनका पंजीकरण ‘दिव्यांगजन’ स्वामित्व श्रेणी में हो।
FASTag जारी करने के लिए वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत को आधार बनाया जाएगा। वैधता अवधि पूरी होने के बाद, पात्रता जारी रहने और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 की शर्तें पूरी होने पर FASTag का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
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