अभिषेक पोरेल को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज; 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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नई दिल्ली। बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को शुक्रवार, 14 अगस्त को चिनसुराह कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पोरेल को मोगरा पुलिस ने एक युवती की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था। शिकायत में शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, ये आरोप हैं और मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी बाकी है।

23 जून को दर्ज हुई थी शिकायत

पुलिस के अनुसार, कर्नाटक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही 23 वर्षीय युवती ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

पोरेल को पहली बार 11 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद शुक्रवार को उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पोरेल की तलाश में पुलिस उनके चंदननगर स्थित घर भी गई थी, लेकिन वह वहां नहीं मिले। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पोरेल को कोलकाता से गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

दोनों के बीच लंबे समय से था संबंध

रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता और पोरेल करीब साढ़े तीन साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे। दोनों के विदेश यात्रा पर साथ जाने और शादी की योजना बनाने की भी बात सामने आई है।

करीब 18 महीने पहले दोनों के बीच हुए विवाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन उस समय कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई थी।

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दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ीं। शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने और दुर्व्यवहार के आरोपों में गिरफ्तार पोरेल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्हें अब 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहना होगा। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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