नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। BCI ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया है कि 2026 बैच के किसी भी छात्र का वकील के रूप में एनरोलमेंट अगले आदेश तक न किया जाए।
यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की भागीदारी के खिलाफ कथित संगठित अभियान को लेकर की गई है।
CJI से जुड़े अभियान पर BCI सख्त
BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि काउंसिल ने NALSAR के दीक्षांत समारोह को लेकर चलाए गए कथित अभियान से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और जानकारियों का संज्ञान लिया है।
BCI ने अब यूनिवर्सिटी से पूरे मामले की तथ्यात्मक और प्रमाणित रिपोर्ट मांगी है।
तीन दिन में मांगी रिपोर्ट, 19 अगस्त को होगी सुनवाई
बार काउंसिल ने NALSAR प्रशासन से अभियान से जुड़े तथ्यों की जानकारी देने को कहा है। यूनिवर्सिटी से यह पता लगाने को भी कहा गया है कि अभियान को शुरू करने, तैयार करने, फैलाने या समन्वित करने में कौन-कौन लोग शामिल थे।
BCI इस मामले पर 19 अगस्त को NALSAR की रिपोर्ट पर विचार करेगा।
छात्रों की भूमिका की भी होगी जांच
BCI ने यूनिवर्सिटी से यह जानकारी भी मांगी है कि क्या किसी:
- स्टूडेंट बॉडी या स्टूडेंट बार काउंसिल
- स्टूडेंट यूनियन
- मान्यता प्राप्त छात्र संगठन
- फैकल्टी सदस्य
- रिसर्च स्कॉलर
- पूर्व छात्र
- या किसी बाहरी व्यक्ति
ने कथित अभियान को शुरू करने, उसका ड्राफ्ट तैयार करने, उसे मंजूरी देने, सलाह देने या आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई थी।
बहिष्कार या विरोध के आह्वान पर भी मांगी जानकारी
काउंसिल ने उन लोगों की पहचान करने को कहा है जिन्होंने CJI से जुड़े कार्यक्रम या दीक्षांत समारोह के बहिष्कार, उसमें बाधा डालने या संगठित रूप से भाग नहीं लेने का प्रस्ताव या आह्वान किया था।
इसके अलावा सोशल मीडिया, बैठकों, मीडिया बातचीत और संगठित समूहों के जरिए अभियान चलाने वालों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल BCI का आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। यानी NALSAR के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट फिलहाल अटका रहेगा।
अब सबकी नजर 19 अगस्त पर है, जब BCI यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर विचार करेगा। इसके बाद यह स्पष्ट हो सकता है कि एनरोलमेंट पर लगी रोक आगे जारी रहेगी या इसमें कोई बदलाव किया जाएगा।
NEWS FOR ACTION BHARAT
