प्रतिबंधित कीटनाशक बेचने पर Amazon, Flipkart और JioMart पर जुर्माना

राष्ट्रीय

नई दिल्ली (Action Bharat) | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बिना पंजीकरण वाले कथित खतरनाक खरपतवारनाशक की बिक्री और विज्ञापन को लेकर तीन बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की है।

CCPA ने Amazon और Flipkart पर ₹10-10 लाख तथा JioMart पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

22 सितंबर के आदेश में CCPA ने तीनों कंपनियों को ‘साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड’ की बिक्री और उसके विज्ञापन को तुरंत रोकने का निर्देश दिया।

आयोग ने यह भी कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने स्तर पर ऐसी उत्पाद लिस्टिंग का ऑडिट करें, जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करती हों या उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हों।

तीनों कंपनियों को आदेश के 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करने को कहा गया है।

कृषि मंत्रालय की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

मामले की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मिली शिकायत से हुई। शिकायत Crop Care Federation of India (CCFI) की ओर से की गई थी, जिसके बाद मामले को CCPA के संज्ञान में लाया गया।

जांच के दौरान कृषि मंत्रालय ने CCPA को बताया कि ‘साइक्लोसिनोन’ नाम का कोई रसायन कीटनाशक अधिनियम, 1968 की संबंधित अनुसूची में पंजीकृत नहीं है।

CCPA के मुताबिक, इससे ऐसे उत्पाद की वैधता और आवश्यक सुरक्षा, गुणवत्ता तथा जैव-प्रभावशीलता संबंधी जांच को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए क्या संदेश?

इस कार्रवाई के साथ CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कृषि रसायनों और अन्य ऐसे उत्पादों की लिस्टिंग की निगरानी मजबूत करें।

अब कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून के अनुरूप पंजीकरण और आवश्यक मंजूरी के बिना ऐसे उत्पादों की बिक्री या विज्ञापन उनके प्लेटफॉर्म पर न हो।

इनपुट: PTI

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