बिहार में 30 दिन में पास होगा नक्शा, फैसला नहीं हुआ तो माना जाएगा स्वीकृत; छोटे प्लॉट पर सेटबैक में राहत

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पटना, बिहार (Action Bharat) | बिहार में भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संशोधित बिल्डिंग बायलाज के प्रारूप को मंत्री समूह की समीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया गया है। प्रस्तावित नियमों में नक्शा मंजूरी, सेटबैक, FAR और छोटे भूखंडों से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। अब प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

30 दिन में फैसला नहीं तो नक्शा माना जाएगा पास

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन करने के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय नहीं होने पर उसे स्वीकृत माना जाएगा। इसका उद्देश्य लंबे समय तक फाइल लंबित रहने की समस्या को कम करना है।

छोटे प्लॉट पर सेटबैक में राहत

नए प्रस्ताव में 10 मीटर तक चौड़े भूखंडों के लिए सेटबैक नियमों में पूरी छूट देने की बात कही गई है। इससे छोटे और संकरे प्लॉट पर भवन निर्माण की डिजाइन और अनुमति प्रक्रिया आसान हो सकती है।

FAR तीन रखने का प्रस्ताव

बिल्डिंग बायलाज में सामान्य FAR तीन रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा निर्धारित सीमा के भीतर अतिरिक्त शुल्क देकर FAR बढ़ाने की सुविधा पर भी विचार किया गया है।

10 मीटर तक ऊंचे मकानों में सेल्फ सर्टिफिकेशन

प्रस्तावित नियमों के तहत 10 मीटर तक ऊंचे मकानों के नक्शे की मंजूरी में सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जा सकती है। इससे इस श्रेणी के भवनों के लिए अनुमति प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है।

ऑनलाइन मिलेगा स्वीकृति प्रमाणपत्र

नई व्यवस्था में आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर भवन का नक्शा अपलोड कर निर्धारित शुल्क जमा कर सकेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृति प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

इन बदलावों का उद्देश्य भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध, ऑनलाइन और सरल बनाना है। हालांकि, प्रस्तावित नियमों के लागू होने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी होगी।

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