₹7,429 करोड़ के फंड ट्रांसफर मामले में CBI की दूसरी चार्जशीट, अनिल अंबानी समूह के 11 आरोपितों के नाम शामिल

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नई दिल्ली (Action Bharat) | अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह से जुड़े रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपितों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। गुरुवार को मुंबई स्थित CBI मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दाखिल इस चार्जशीट में समूह के तीन वरिष्ठ अधिकारियों सहित सात कंपनियों और एक निजी व्यक्ति को शामिल किया गया है।

चार्जशीट में RHFL के निदेशक एवं CFO अमित बापना, रिलायंस कम्युनिकेशंस समूह के MD एवं उपाध्यक्ष अमिताभ झुनझुनवाला और रिलायंस पावर के CFO सुरेश नागराजन के नाम शामिल हैं।

7,429 करोड़ रुपये के फंड ट्रांसफर का आरोप

CBI की जांच के अनुसार, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उधार लिए गए 7,429.16 करोड़ रुपये के फंड को कथित तौर पर मध्यस्थ और संवाहक संस्थाओं के माध्यम से रिलायंस एडीए समूह की विभिन्न कंपनियों में स्थानांतरित किया गया।

जांच एजेंसी का आरोप है कि यह प्रक्रिया कर्जदाताओं की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नुकसान हुआ तथा संबंधित आरोपितों को अनुचित लाभ पहुंचा।

चार्जशीट में शामिल कंपनियां

CBI की दूसरी चार्जशीट में निम्नलिखित कंपनियों के नाम शामिल हैं:

  • रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
  • रिलायंस पावर लिमिटेड
  • रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
  • रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड
  • रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड
  • रिलायंस मीडिया वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
  • कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

इसके अलावा निजी व्यक्ति विजय नपवालिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट और RHFL के वैधानिक लेखा परीक्षक को भी आरोपित बनाया गया है।

अब तक सात गिरफ्तारियां

CBI ने यह मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्र बैंक) सहित अन्य सरकारी बैंकों की शिकायतों के आधार पर दर्ज किया था। एजेंसी के अनुसार, रिलायंस एडीए समूह से जुड़े मामलों में अब तक सात चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं और सात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है।

अब इस मामले में जांच का केंद्र 7,429 करोड़ रुपये के कथित फंड ट्रांसफर, कर्जदाताओं को हुए नुकसान और संबंधित कंपनियों की भूमिका पर है। हालांकि, चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा सुनाया जाएगा।

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