बेअदबी के मामलों पर पंजाब सरकार का सख्त रुख, 6 अक्टूबर को सत्कार एक्ट पर सात सदस्यीय कमेटी की बैठक

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चंडीगढ़ (Action Bharat) | श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़े मामलों में कानून के प्रावधानों की समीक्षा के लिए पंजाब सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होगी। बैठक में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ के विभिन्न प्रावधानों और श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से मिले सुझावों पर चर्चा की जाएगी।

पंजाब सरकार के अनुसार, बैठक दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। इसका उद्देश्य कानून की मूल भावना और पवित्रता को बनाए रखते हुए संबंधित सुझावों पर विचार करना है। कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित पैनल के साथ समन्वय के तरीकों पर भी चर्चा करेगी।

कमेटी में ये सात सदस्य शामिल

सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय कमेटी में शामिल हैं:

  • ज्ञानी रघबीर सिंह, श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार
  • संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, दमदमी टकसाल प्रमुख
  • संत बाबा सेवा सिंह, रामपुर खेड़ा
  • न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जसपाल सिंह
  • न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गुरबीर सिंह
  • जतिंदर सिंह औलख, सेवानिवृत्त IPS
  • प्रीत इंदर पाल सिंह, लॉ ऑफिसर

आजीवन कारावास के प्रावधान पर CM मान का जोर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इससे पहले कमेटी के साथ बैठक में कहा था कि कानून की मूल भावना से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बेअदबी के मामलों में आजीवन कारावास और भारी जुर्माने के प्रावधानों को कानून की मुख्य नींव बताया और कहा कि इन्हें कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित पैनल के साथ परामर्श की प्रक्रिया रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार के मुताबिक, कमेटी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श और समन्वय के जरिए कानून के प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा करेगी।

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