जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, 14 अक्टूबर को जनहित याचिका दायर

राष्ट्रीय

नई दिल्ली (Action Bharat) | राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को दाखिल इस याचिका में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर के इस्तेमाल को लेकर मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है।

11 अक्टूबर के आदेश के बाद प्रदर्शन पर रोक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर को जारी एक आदेश के तहत जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया था। इसके बाद इस स्थान पर धरना देने और किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई।

जंतर-मंतर दिल्ली में लंबे समय से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज कराने का प्रमुख स्थान रहा है। यहां अलग-अलग संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य समूहों की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरने और प्रदर्शन आयोजित किए जाते रहे हैं।

ऐसे में इस स्थान को प्रदर्शन स्थल से हटाने के आदेश ने विरोध प्रदर्शन के लिए उपलब्ध जगह और उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

जंतर-मंतर से जुड़े इस मामले में 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका का उद्देश्य प्रदर्शन स्थल से हटाने के आदेश को चुनौती देना है।

मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचने के बाद अब इस बात पर नजर रहेगी कि याचिका पर अदालत क्या रुख अपनाती है और संबंधित आदेश को लेकर आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होती है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में याचिकाकर्ता का नाम, याचिका में उठाए गए सभी कानूनी आधार, केस नंबर और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की तारीख का उल्लेख नहीं है। इसलिए इन विवरणों की पुष्टि अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड से किया जाना आवश्यक है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर अहम मामला

जंतर-मंतर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में शामिल रहा है। यहां होने वाले प्रदर्शनों के जरिए विभिन्न मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा में लाया जाता रहा है।

प्रदर्शन स्थल से संबंधित आदेश के खिलाफ दायर इस याचिका के बाद अब कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। अदालत में उठाए गए सवालों और संबंधित पक्षों के जवाबों से इस मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल, 14 अक्टूबर को जनहित याचिका दायर किए जाने के साथ जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब इस मामले में होने वाली अगली कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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